मध्यप्रदेश में धोनी, शाहरुख खान, रोहित और कोहली की बढ़ी मुस्किलें, इंदौर कोर्ट में जनहित याचिका दायर, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान, क्रिकेटर रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली समेत 6 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने याचिका दायर की गई है। इन सेलिब्रिटी पर आरोप है कि इन्होंने युवाओं को ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए प्रेरित किया है। इनके खिलाफ विनोद द्विवेदी नाम के वकील ने याचिका दायर की है। दायर याचिका में बताया गया कि जिस तरह देश के कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टे पर रोक लगाई गई है उसी तरह मध्यप्रदेश में भी रोक लगानी चाहिए।

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जनहित याचिका में लगाया ये आरोप

वकील विनोद द्विवेदी का कहना है कि पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इसका किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया है। बता दें कि आईपीएल का महा मुकाबला चल रहा है। इसी बीच अब बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत छह लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर हो गई है। इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर करते हुए याचिका करता विनोद द्विवेदी ने आरोप लगाया कि इन्होंने जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया है।

कोर्ट ने आगे बढ़ाई सुनवाई की तारीख

इस मामले में सोमवार को इंदौर का खंडपीठ में 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट नहीं याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने ऑनलाइन खेल पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन शासन को पक्ष का नहीं बनाया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए 10 मई तक तारीख आगे बढ़ा दी है इसके आगे की सुनवाई अब कोर्ट में 10 मई को होगी।

जानिए क्यों लगाई गई याचिका

दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाते हुए बताया कि क्रिकेटर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान को लोग अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में युवा कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहीं अभिनेताओं के द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करते हैं और इसमें वहां करोड़ों रुपए कमाने के लिए कहते हैं जिसमें कई युवा इस जाल में फंस जाते हैं और कई तरह के आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में अब याचिकाकर्ता ने इन ऑनलाइन सट्टे पर तुरंत रोक लगाने की बात कही है। हालांकि अभी तक कोर्ट में किसी भी तरह का फैसला नहीं सुनाया है अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर किस तरह का फैसला लिया जाता है।

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