कार, बाइक नहीं चलाने पर भी कटेगा मोटा चालान, इस गलती पर भुगतना पड़ेगा 25 हजार चालान और 3 साल की जेल, जानें नियम

सरकार के द्वारा वाहन चालकों के लिए कई तरह के ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास वाहन है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। एक्टिवा कार मोटरसाइकिल जिन लोगों के पास है उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 25000 रुपए का चालन 3 साल की जेल और वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

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भूलकर भी वाहन चालक ना करें ये गलती

नाबालिक पर किशोर अधिनियम के तहत मामला किया जा सकता है इसीलिए भूल कर भी आप अपने बच्चों को स्कूटर मोटरसाइकिल या कार चलाने को नहीं दे। अगर आपका बच्चा भूल से भी गाड़ी लेकर निकलता है और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको 25000 रुपए का चालन 3 साल की जेल और आपके वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस काफी बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद है और बड़ी संख्या में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काट रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाने से लेकर पीछे की सीट पर बैठना लगाने नाबालिगों के द्वारा ड्राइविंग और सबसे अधिक गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूला जा रहा है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब तक काटे इतने चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी में बताया 332 नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है जिसमें शीशों पर काली फिल्म लगाने को लेकर 41 चालान, पीछे की सीट पर बैठना लगाने पर 7 का चालान, नाबालिक ड्राइविंग को लेकर एक चालान और सबसे ज्यादा गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ 230 लोगों के चालान काटे गए हैं।

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