बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, समाधान योजना के तहत उठा सकते है ये लाभ
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से राज्य शासन द्वारा 31 जनवरी तक लागू समाधान बिजली योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना के तहत एक मुश्त जमा करने पर 40 फीसदी और 6 किस्तों में जमा करने पर 25 फीसदी छूट दी जाएगी।
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि अगस्त 2020 तक के एक किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की बिल राशि आस्थगित की गई थी। उक्त आस्थगित राशि के लिए समाधान योजना लागू की गई है।
उपभोक्ताओं से पंजीयन कराने की अपील की
प्रबंध निदेशक ने समाधान योजना के पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से ऊर्जस पोर्टल या बिजली कंपनी के जोन, वितरण केंद्र पर जाकर पंजीयन कराने की अपील की है। तय अवधि के बाद योजना की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। इस योजना में अधिभार पर पूर्ण छूट और शेष मूल राशि एक मुश्त जमा करने पर 40 फीसदी और 6 किस्तों में जमा करने पर 25 फीसदी छूट देय है।
ऊर्जा मंत्री ने की थी बीते दिन पहले बैठक
ऊर्जा प्रदुमन सिंह तोमर बीते दिनों पहले इंदौर आये जहां बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों से बैठक की। इन दौरान उन्होंने उपभोगताओं को राहत देने की बात कही है। उन्होंने पिछला बकाया राशि एक साथ जमा कराने पर 40 प्रतिशत तक कि छूट देने की बात कही है।