मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, अब उन्हें मिलेगा ये अधिकार

मध्यप्रदेश में कई फैक्ट्रियां और संस्थान रात में भी संचालित होती है लेकिन इनमें महिलाओं को 24 घंटे काम करने का अधिकार नहीं मिलता है। अब ऐसी महिलाओं के लिए श्रम विभाग ने बड़ी राहत देने की जानकारी दी है। श्रम विभाग ने इसको लेकर अब एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा। जिसके तहत अब विभिन्न फैक्ट्रियों या संस्थानों में महिलाएं 24 घंटे काम कर पाएगी जिसमें उनकी सुरक्षा से लेकर सभी चीजों का ध्यान रखा जायेगा। अभी तक आईटी सेक्टर और कुछ ऐसे कारखाने हैं जिनमें महिलाएं 24 घंटे काम करती है लेकिन इसके अलावा भी प्रदेश में कई संस्था और फैक्ट्रिया संचालित है लेकिन इनमें उन्हें काम करने का अधिकार नहीं मिलता है।

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महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए अक्षय श्रम विभाग में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे प्रमुख सचिव को भेज दिया गया है। रिपोर्ट की मानें तो मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रस्ताव के संबंध में जल्द ही कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है जिसके तहत रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सकेगी। यहां मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

सबसे पहले इस राज्य ने दिया था फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें 24 घंटे काम करने की इजाजत के लिए सबसे पहले केरल की हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। बीते साल केरल हाईकोर्ट ने अप्रैल में महिलाओं के काम करने के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जिसमें वहां अब रात के समय में भी महिलाएं काम कर सकती है। इसमें हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जानकारी दी थी कि कोई भी योग्य उम्मीदवार को इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला है और उससे रात में काम नहीं कराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि हमें कार्यस्थल को सभी के लिए सामान बनाना है ना की परिस्थितियों का हवाला देकर महिलाओं को रोजगार से वंचित रखना है इसके बाद से यहां महिलाएं 24 घंटे काम कर सकती है।

बहरहाल मध्यप्रदेश के श्रम विभाग ने भी प्रमुख सचिव को भेज दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसको लेकर जल्दी ही सरकार कोई फैसला लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अगर सरकार में आदेश जारी करती है तो महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकती है। अभी तक ऐसा है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी संस्थान में महिलाएं नाईट में काम नहीं कर सकती है।

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