अब से मध्यप्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर होगी यह कार्रवाई!
वाहन चालकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर यातायात नियमों में बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि इनकी जानकारी भी लोगों को दे दी जाती हैं। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों यातायात नियमों में बदलाव किए गए हैं।
ऐसे में अब PUC कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं PUC कार्ड जिसके पास वैलिड नहीं है तो उस वाहन चालक पर उचिक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अब मध्यप्रदेश में भी वाहन चालकों के लिए एक जरुरी घोषणा की गई है। जिसका पालन नहीं करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, अब प्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
पुलिस मुख्यालय से जारी हुए आदेश
गौरतलब है कि अब सभी दो-पहिया वाहन चालकों के लिए गाड़ी को चलाते समय हेल्मेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बता दें कि हाल ही में उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद प्रदेश में अब वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं इस संबंध में PHQ द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षको को पत्र भी जारी कर दिया गया है।
बता दें कि इस नए नियम के बाद अब यदि कोई भी वाहन चालक बिना हेलमेट लगा हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं अब बिना हेलमेट लगाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईधन भी नहीं दिया जाएगा। इस नए नियम की शरुआत 6 अक्टूबर से होने जा रही हैं। वहीं 20 अक्टूबर तक बिना हेलमेट पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।