मध्यप्रदेश के इंदौर में भी जरूरी हुआ हेलमेट-सीट बेल्ट, बिना इसके वाहन चलाने पर कटेगा मोटा चालान

मध्यप्रदेश में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस सख्ती दिखाएगी। चार पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट पहने अगर वाहन चलाते पाए गए तो पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी। सोमवार को पुलिस मुख्यालय के सभी जिलों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माने की वसूली के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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पुलिस 6 अक्टूबर तक व्यस्त हैः डीसीपी ट्रैफिक महेश चंद्र जैन

मध्यप्रदेश में एक बार फिर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। सोमवार को पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए है। हाई कोर्ट जबलपुर बेंच के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते है। हेलमेट की अनिवार्यता के प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें शराब दुकानों के माध्यम से हेलमेट का प्रचार सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वहीं इंदौर में इसे लागू करने को लेकर डीसीपी ट्रैफिक महेश चंद्र जैन का कहना है फिलहाल पुलिस 6 अक्टूबर तक व्यस्त है इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर होगा 1 हजार का जुर्माना

जबलपुर हाईकोर्ट में ऐश्वर्या शांडिल्य ने याचिका दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट ने हेलमेट की अनिवार्यता के आदेश जारी किए थे।इसके चलते पुलिस ने पूरे प्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सभी चार पहिया वाहनों में आगे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया है। यह आदेश सवारी वाली वाहनों में भी लागू होगा। सीट बेल्ट को लेकर यह साफ कह दिया गया है कि गाड़ी के सीट कवर किसी भी तरह से सीट बेल्ट लगाने में अवरोध पैदा नहीं करें सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहनों पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।

हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के साथ ही इस आदेश के प्रचार प्रसार के लिए भी एक गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें शराब दुकानों का भी उल्लेख किया गया है। जिले की सभी लाइसेंसी शराब दुकानों और हाट बाजारों के पार्किंग स्थलों से भी हेलमेट लगाने के लिए प्रचार.प्रसार किया जाएगा। अगर इसके बाद सड़क पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन या फिर सीट बेल्ट लगाए बिना चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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