ATM से पैसे निकालते समय रखें इन बातों का ध्यान, बिना पैसे निकले Account से बैलेंस कटने पर Bank को देना होगा हर्जाना

बैंक ग्राहकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। जब भी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए समय पर कई तरह के नियमों में बदलाव करती रहती है। इसी बीच अब इन ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जब भी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे होते हैं और एटीएम से कैश बाहर नहीं निकले तो उसी समय आप टेंशन में आ जाते है, लेकिन आप उसी दौरान टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बैंक को इस बारे में शिकायत कर दे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

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आरबीआई ने बैंकों के दिए ये निर्देश

दरअसल कई बार होता है जब एटीएम से पैसे निकालते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता लेकिन एटीएम मशीन से पैसे बाहर नहीं आते है। इस दौरान हम घबरा जाते हैं और टेंशन में आकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन यह गलती कभी ना करें। अगर आप के एटीएम से पैसे बाहर नहीं आते हैं तो तुरंत बैंक के टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें, क्योंकि अब आरबीआई ने बैंकों पर नकेल कस दी है। आरबीआई ने निर्देश है कि बैंकों की सर्विस को और बेहतर बनाया जाए जिससे ग्राहक होने वाली समस्याओं से बच सके।

बैंकों को भरना पड़ सकता है हर्जाना

अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद पैसे निकलने का मैसेज भी आ जाए और एटीएम मशीन से पैसे बाहर ना आए तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको बैंक के पास शिकायत करना होगी। अगर आपने यह काम नहीं किया तो इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसी समय शिकायत कर दी तो बैंक की यह जिम्मेदारी बनती है कि आपके खाते में फिर से पैसे भेजेगी। आपका फंड वापस बैंक लौटायेगी,लेकिन अगर आपने शिकायत नहीं की तो फिर कुछ नहीं हो सकता है।

जानिए कैसे करेंगे शिकायत

जब भी आप एटीएम से पैसा निकालते हैं और आपके पास डेबिट का मैसेज आ जाता है। इस समय घबराइए नहीं कोई सी भी बैंक हो उसके टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1800 1802222 और 1800 103 2222 नंबर दिए रहते हैं। इस पर आप बैंक में शिकायत कर अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन जिस समय आपके पैसे निकले उसी समय आपको शिकायत करना पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं वह उसका एटीएम नहीं होता है,

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लेकिन इस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है आप उस बैंक को भी शिकायत कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। जिसके बाद तुरंत वहां आपके एटीएम में पैसे ट्रांसफर कर देगी। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को 7 दिन के अंदर पैसे लौटा ना पढ़ते हैं।

7 दिन पैसे नहीं लौटाने पर लगता है हर्जाना

आरबीआई ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार अगर किसी ग्राहक के पैसे बैंक के द्वारा 7 दिन के अंदर नहीं लौटाया जाते तो हर दिन के हिसाब से 100 रुपये लगते हैं और इसका क्लेम बैंक को देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने 30 दिन तक कोई शिकायत नहीं की तो आपको हर जाने का पैसा नहीं मिलेगा।

एसबीआई ने दी ये सफाई

रंग लगे नोट का क्या करें यदि एटीएम कलर लगा हुआ नोट निकाल जाए तो क्या एसबीआई ने सफाई दी है कि एटीएम में पैसे डालने से पहले एक मशीन से ऐसे नोटों को चेक किया जाता है। मगर साथ ही यहां भी बताया जाता है कि इसे एसबीआई की किसी शाखा में जाकर बदल सकते हैं और उन नोटों को भी चेंज किया जा सकता है।