MP: इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया ऐसा आदेश, पढ़कर उड़ गई सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों की नींद

मध्य प्रदेश में इस समय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन चुनाव की ड्यूटी लगाने के लिए अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी बीच भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने एक अनोखा आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल चुनाव ड्यूटी के समय जो अधिकारी कर्मचारी बीमारी का प्रमाण पत्र लगाएगा उसके खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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अधिकारी-कर्मचारियों के लिए जारी किया ये आदेश

दरअसल मध्यप्रदेश में होने वाले नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। चुनाव के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में लगाई जाएगी। ऐसे में अब भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने एक आदेश जारी कर दिया है जिससे अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया कि चुनाव ड्यूटी से बचने वाले अधिकारी और कर्मचारी बीमारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे तो उनके खिलाफ शासन के नियम अंतर्गत 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कार्रवाई कर दी जाएगी।

मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र कटघरे में हुए खड़े

कलेक्टर के द्वारा इस तरह के आदेश के जारी होने के बाद पूरे जिले भर में चुनाव ड्यूटी में लगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव के समय अधिकतर देखा जाता है कि कुछ कर्मचारी और अधिकारी बीमारी का बहाना लेकर ड्यूटी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसे अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से बचने के लिए इस तरह का प्रमाण पत्र लेकर ड्यूटी से नहीं बच पाएंगे लेकिन अगर वास्तव में बीमार पड़ गए और ड्यूटी करने में अक्षम हुए तो उनका क्या होगा। कलेक्टर के इस आदेश में सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।

ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कलेक्टर के इस तरह के आदेश के बाद अगर कोई अधिकारी कर्मचारी वास्तव में बीमार पड़ जाता है और ड्यूटी करने में सक्षम नहीं होगा तो उनके ऊपर इस आदेश का गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में कलेक्टर के द्वारा इस तरह का आदेश पारित किया गया है। इस पर एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता है।

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