Madhya Pradesh: सरकार की प्रदेशवासियों को नई सौगात, जर्जर मकानों को तोड़कर बनाए जाएंगे नए मकान, जाने पॉलिसी के नियम
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार समय-समय पर प्रदेशवासियों के लिए कुछ ऐसी योजना लेकर आती है। जिसका सीधा फायदा जरूरतमंद लोगों को होता है। इसका फायदा उठाते हुए लोगों को लाभ होता है। आपने देखा ही होगा कि बारिश के समय बहुत से ऐसे जर्जर मकान होते हैं जो ज्यादा पानी की वजह से लोगों के जीवन पर खतरा बन जाते हैं।
इस वजह से उन्हें चिंहित करते हुए नगर निगम द्वारा तोड़ दिया जाता है। लेकिन उन्हें तोड़ने के बाद जिसका वहां मकान रहता है। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसका आशियाना पूरी तरह से टूट जाता है। हर वर्ष देखने में आता है कि नगर निगम द्वारा ऐसे जर्जर मकानों को चिन्हित कर तोड़ दिया जाता है, और उनमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचा दिया जाता है।
पुराने मकान की जगह मिलेगा नया
गौरतलब है कि यह पूरी कार्रवाई को नगर निगम कागजी कार्रवाई के तौर पर और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करती हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इस तरह से तोड़े जाने वाले जर्जर मकानों की जगह लोगों को नए मकान बनाकर देने की योजना में लगी हुई है इसके लिए जल्द ही प्रदेश में रि डेवलपमेंट पालिसी को लेकर योजना चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जर्जर मकानों को तोड़ने के बाद नए मकान दिए जाने को लेकर रास्ता साफ हो जाएगा।
बता दें कि इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 30 के लगभग थोड़े जाने वाले मकान वालों को फायदा मिलने वाला है इतना ही नहीं इसमें जीर्ण-शीर्ण घोषित किए जाने वाले घर भी शामिल किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि री डेवलपमेंट पॉलिसी तोड़े गए मकानों की जगह नए मकान देना या फिर क्षेत्र में कम प्रीमियम पर जगा देना से संबंधित है। फिलहाल प्रदेश में सरकारी भूमि के पुनर्निर्माण की पॉलिसी है। लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आम लोगों को भी फायदा मिलने वाला है।
इस तरह होंगे पॉलिसी के नियम
- बहु मंजिला इमारत का नए सिरे से निर्माण करने से पहले वहां पर रह रहे लोगों से और क्षेत्र के लोगों से परमिशन लेना होगी।
- नई पॉलिसी के अनुसार देखा जाए तो अपार्टमेंट एक्ट के तहत जहां पर इमारत को तोड़ी गई है वहां पर उसका पुनर्निर्माण किया जाना है।
- नई पॉलिसी में ग्राउंड कवरेज और एफएआर के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा वहीं भूमि विकास नियम में बदलाव किए जाएंगे।
- तोड़े गए पुराने मकान की जगह नया और बड़ा मकान बना कर दिया जाएगा जिससे पर्यावरण के अनुसार बनाया जाएगा।
- नई पॉलिसी के अनुसार रेसीडेंशियल बिल्डिंग एफएआर से 0.50 से कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 0.75 से भी ज्यादा दिया जाएगा।