MP: 35 जिलों में बदली ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा, रिन्युअल में देरी होगी तो लगेगी इतनी पेनल्टी, जानें नए नियम

अगर आप भी लाइसेंस धारक है तो आपके लिए यह खबर देखना जरूरी है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने 1 मार्च से ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ बदलाव किया है जिसके साथ आप को भी बदलाव करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दरअसल परिवहन विभाग ने 33 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित पांच सेवाएं ऑनलाइन शुरू कर दी है जिसमें अगर समय सीमा के अंदर लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करवाया गया तो 1 हजार रुपये पेनल्टी देना होगी। वहीं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस भी 200 रुपये बढ़ा दी गई है यानी कि अब इन लाइसेंस धारकों पर डबल भार पड़ेगा।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने कुछ जिलों में 5 सेवाएं ऑनलाइन कर दी है। इन सेवाओं में ऑफलाइन काम नहीं किया जाएगा। इसमें आगर मालवा, उज्जैन, ग्वालियर, राजधानी भोपाल समेत 35 जिले शामिल है। इनमें ट्रायल के बाद अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना लाइसेंस में नाम पता में बदलाव समेत 5 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है। वहीं फरवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान शिवपुरी, इंदौर जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी अब इसके अंतर्गत ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य ऑनलाइन किए जायेंगे।

ऐसे कर सकते है आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए धारकों को मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की एक वेबसाइट है जिस पर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। परिवहन सारथी वेबसाइट पर आवेदक आवेदन कर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। वहीं जिन लोगों ने लाइसेंस रिन्युअल नहीं कराया है उसे 1 हजार रुपये पेंनल्टी देना पड़ेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन रिन्युअल की व्यवस्था के बाद फिस भी बढ़ा दी है। वहीं रिन्युअल की तारीख से 2 साल अधिक हो जाने पर 2 हजार रुपये की पेनल्टी ली जाएगी। इससे पहले 1000 की पेनल्टी ली जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है वहीं इसमें वन टाइम पेनल्टी लगती थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ाई

इसके साथ ही मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले उपभोक्ताओं पर भी भार डाला है। अब इसमें डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने वालों को 200 रुपये ज्यादा देने के साथ 674 रुपये जमा करना होंगे, लेकिन इससे पहले 474 रुपये लिए जाते थे। अब यह व्यवस्था 1 मार्च से लागू कर दी गई है। वहीं अब अगर डुप्लीकेट लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, और लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति घर बैठकर आसानी से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

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