MP: युवाओं के बिजनेस में मदद करेगी शिवराज सरकार, लेकिन इससे पहले उन्हें मानना होगी ये जरूरी शर्तें

मध्यप्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज सरकार ने कमर कस ली है। हर महीने जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में रोजगार दिवस मना रहे हैं। वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास भी कर रहे हैं। इसी बीच अब 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लांच होगी। इस योजना से प्रदेश के कई युवाओं को लाभ मिलेगा। शिवराज सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से युवाओं को बिजनेस के लिए लोन दिलाया जाएगा। इसकी गारंटी भी शिवराज सरकार देगी। वहीं लोन के ब्याज पर सब्सिडी की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन इसके पहले इन युवाओं के लिए कुछ शर्तें भी लागू की है जिसे मानने पर ही युवाओं को लोन मिलेगा।

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दरअसल जनवरी से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।इसी बीच अब 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को बिजनेस के लिए बैंकों से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि जिन युवाओं को लोन दिया जाएगा उसकी गारंटी शिवराज सरकार के द्वारा लेने के साथ ही ब्याज पर सब्सिडी की सुविधा भी देगी। वहीं इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल की कुशाभाऊ सातवें इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में करेंगे।

इन शर्तों के आधार पर मिलेगा लोन

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वरोजगार के तहत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लांच करेंगे। उसमें करीब 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को 12 वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए। वहीं विनिर्माण इकाई और उद्यम लगाने वाले युवाओं को 1 लाख से 50 हजार तक की सीमा का लोन दिया जाएगा। वहीं सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 45 लाख तक लोन शिवराज सरकार के द्वारा बैंकों से दिलाया जाएगा।

वहीं इस योजना में आवेदन करने वालों के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। इनमें वहीं व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है जिनका पहले से कोई व्यवसाय नहीं है, यानी कि नए उद्यमी को ही शिवराज सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। शिवराज सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने के साथ ही युवाओं को इस योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के एमएसएमई विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा जिसके तहत किसी व्यक्ति संस्था के डिफाल्टर इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।

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