मध्य प्रदेश में पशुपालक हो जाये सावधान, अब ऐसा किया तो करना होगा सरकार को 1000 रुपये का जुर्माना
Ordinance for Cattle Owners : आधुनिक युग में गाड़ियों की रफ्तार और संख्या तेजी से बढ़ रही है मध्यप्रदेश में भी गाड़ियों की संख्या के आगे रोड छोटी नजर आने लगी है। आए दिन आप सभी ने देखा होगा कि वाहनों के सामने से मवेशी गुजरते रहते हैं और गाड़ियों का शिकार हो जाते हैं। तो दूसरी ओर पशुओं की आपसी लड़ाई के चलते रोड पर चल रहे वाहनों और राहगीरों को नुकसान झेलना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं से पीछा छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार के इस अध्यादेश में पशुपालक अगर लापरवाही बरतेगें तो उन पर सरकार शिकंजा लगाएगी।
जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधित) अध्यादेश जारी करने वाली है जिसके अंतर्गत पशुपालकों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकेगी। नए संशोधित अध्यादेश के अंतर्गत पशुपालकों पर लापरवाही बरतने के एवज में जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस अध्यादेश का सीधा तात्पर्य है कि अब से मध्य प्रदेश की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी पशु छोड़ना और बांधना असंवैधानिक होगा और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार हजार रुपए का जुर्माना लगाएगी।
करना होगा 1 हजार का भुगतान
कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क के नजदीक छोड़ता है या बांधता है तो मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि अध्यादेश के तहत उस पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संशोधित अध्यादेश की प्रस्तावित राशि 5000 थी लेकिन इसे कम करने का प्रस्ताव रखा गया था जिसके चलते जुर्माने को ₹1000 किया गया है।
मध्य प्रदेश के आने वाले शीतकालीन सत्र में इस अध्यादेश को जारी कर प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में लागू कर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पास कराया जाएगा जिसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस अध्यादेश के लागू होते ही जिलो, संबंधित विभागों, अधिकारियों और नगर पालिकाओं को इसका पूर्ण रुप से पालन करवाना होगा तथा इस अध्यादेश के अंतर्गत वह उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।