आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, 22 सितंबर से हो जाएगी बंद, देख लें कहीं आपका खाता तो नहीं

आरबीआई की तरफ से लगातार बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच अब एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसके बाद इस बैंक को इसी महीने से अपना कारोबार बंद करना पड़ गया है। दरअसल अगस्त में आरबीआई की तरफ से पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था इस फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएगी।

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इस वजह से बैंक का लाइसेंस किया निरस्त

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। वहीं 22 सितंबर से अपनी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर देगी। जिन ग्राहकों ने अपना पैसा जमा कर रखा है उसे निकाल ले, क्योंकि इसके बाद इस बैंक में ग्राहक ना तो पैसा जमा कर पाएगा ना ही निकाल पाएगा। बता दें कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त इसलिए किया गया है, क्योंकि बैंक के पास में पर्याप्त पूंजी और कमाई के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आरबीआई के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1950 की धारा 56 के साथ धारा 11 वन और धारा 22- डी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना है।

डिपॉजिटर्स प्राप्त कर सकेगा 5 लाख तक बीमा

बता दें कि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपॉजिटर्स 500000 तक बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार भी होगा। अगर आपने भी इस बैंक में लेनदेन किया है या करते हैं तो अभी उसे पूरा कर लें। 22 सितंबर के बाद इस बैंक से किसी भी तरह का लेन.देन नहीं कर पाएंगे। आरबीआई की तरफ से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में इस बैंक को पूरा कामकाज बंद करना होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अगस्त महीने में कई बैंकों पर कार्रवाई की थी। इन बैंकों के भी हाल इसी तरह के थे ऐसे में आरबीआई की तरफ से इन बैंकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे ।हालांकि आरबीआई ने पहले ही ग्राहकों को इस बात से सूचित कर दिया था जिन लोगों के पैसे जमा है, उन्हें निकाल ले। अगर आप भी इस बैंक के ग्राहक हैं तो जल्दी इस बैंक से अपनी सारी रकम निकाल ले। क्योंकि बैंक अपना सारा कामकाज बंद कर देगी। इसके बाद पैसे ना तो जमा कर पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे।

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