शिवराज सरकार ने राशन हितग्राहियों को दी बड़ी राहत, थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, ऐसे मिल रहा राशन

अगर आप भी बीपीएल कार्ड धारक है और सरकारी राशन का लाभ लेते है तो ये खबर आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि अब राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव किया गया है जिससे राशन हितग्राहियों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था कर दी है जिससे राशन हितग्राहियों को समय पर राशन मिल जाएगा। दरअसल अभी तक देखा जाता था राशन हितग्राही राशन लेने के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाते थे, लेकिन कई बार थंब इंप्रेशन नहीं होने की वजह से उन्हें राशन नहीं मिल पाता था। ऐसे में अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर नॉमिनी के आधार पर राशन देने की व्यवस्था कर दी है।

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दरअसल ढलती उम्र में बुढ़ापे में या अस्वस्थता के कारण लोगों के थंब इंप्रेशन नहीं हो पाते थे ऐसे में उन्हें शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन लेने में काफी समस्याओं से जूझना पड़ता था। इनकी समस्याओं को देखते हुए अब सरकार ने नॉमिनी के माध्यम से राशन देने की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि कई बार लोगों के थंब इंप्रेशन का सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन पर नहीं हो पाता था। ऐसे में लोग राशन लेने से वंचित रह जाते थे इन्हीं समस्याओं को देखते हुए शिवराज सरकार ने अब इस तरह का बदलाव किया है।

नॉमिनी के माध्यम से होगा खाद्यान्न का वितरण

इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने जानकारी देते हुए बताया बुढ़ापे या अस्वस्थता के कारण हितग्राहियों के थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक मशीन पर मिलान नहीं हो पा रहे थे जिसकी वजह से अब हितग्राहियों को नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण व्यवस्था शुरू कर दी गई है। प्रमुख सचिव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि राशन प्रदेश के सभी हितग्राहियों को शत प्रतिशत मिले इसकी मंशा के अनुरूप सरकार के द्वारा राशन वितरण करवाया जा रहा है, यदि अगर इसमें कोई हितग्राही को मशीन के अभाव में राशन से वंचित रह जाता है तो वहां नॉमिनी के आधार पर राशन प्राप्त कर सकता है।

5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राही

बता दें कि अभी तक प्रदेश के 62 हजार 384 परिवार जो पात्र हितग्राही है उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को राशन का वितरण किया जा रहा है। बुढ़ापे की वजह से हितग्राहियों के अंगूठे के निशान किस जाते हैं जिसकी वजह से कई बार बायोमेट्रिक मशीन में सत्यापन नहीं हो पाता है। प्रमुख सचिव का कहना है पात्र हितग्राही की बायोमेट्रिक सत्यापन के अतिरिक्त पात्र हितग्राही की पहचान आधार नंबर पर दर्ज मोबाइल पर ओटीपी देख सकते है। वहीं प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में शामिल 5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को 25 हजार उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री का वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है।

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