मध्यप्रदेश के इन पुलिसकर्मियों की बल्ले बल्ले, हाईकोर्ट के फैसले के बाद मिला ये बड़ा लाभ

मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब पुलिस कर्मियों को उनके मनपसंद के अनुरूप पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया गया है।हाईकोर्ट में लंबे समय मामला चला है दायर याचिका के बाद आदेश पर पुलिस महानिदेशक भोपाल में आरक्षित हुए याचिकाकर्ता रक्षकों को पसंद के अनुसार स्थापना की है।हाईकोर्ट में जानकारी ओबीसी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता द्वारा दी है।

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62 याचिकाकर्ता को मिली पसंद की पदस्थापना

दरअसल 2017 में पुलिस भर्ती हुई थी जिसमें आरक्षक उन्हें मुख्य आपत्ति जताते हुए बताया था कि उनके अंग उनसे कम हैं उन्हें बेहतर प्रतिष्ठापना सौंपी गई है। मामले की सुनवाई ना होने पर आरा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर दी आखिरकार अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस महानिदेशक भोपाल द्वारा आरक्षित वर्ग के 62 याचिकाकर्ता को पसंद के अनुरूप पदस्थापना दी गई है।

आरक्षकों ने कोर्ट में दायर की थी याचिका

दरअसल आरक्षक ने मुख्य आपत्ति जताते हुए बताया कि उनके अंक अच्छा आए थे और जिनके उनका माय उन्हें बेहतर प्रतिस्थापना सौंपी थी। इसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो आ रक्षकों ने कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दी ।आखिरकार लंबे समय बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और इसके बाद भोपाल पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ताओं को उनकी मनपसंद की पदस्थापना दे दी है ।

आरक्षक उनकी मांग थी अनारक्षित वर्ग के मैटर कोरियर उम्मीदवारों को पसंद जनरू पदस्थापना सौंपी जाए ।इस पर लंबी बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के लिए राहत देते हुए आदेश पारित किया गया है ।अब इन आरक्षकों को नवीन पदस्थापना सौंप दी गई है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों में काफी खुशी देखी जा रही है।

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