मध्यप्रदेश में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को देना होगा मोटा अर्थदंड, सरकार ने किए ट्रैफिक नियम में बदलाव

मध्यप्रदेश में यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई तरह के कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसका कड़ाई से पालन नहीं करते हैं कोई वजह से एक बार फिर अब मध्यप्रदेश में हेलमेट के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जहां पहले बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर ₹250 का चालान बनता था। वहीं अब इस को बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है।

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Madhya Pradesh Helmet Rule 1

इससे आप समझ सकते हैं कि अब यदि आप बिना हेलमेट के सफर करते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको ₹500 का अर्थदंड देना होगा। इतना ही इसी के साथ आदित्यवानी पैदा करने वाले साइलेंसर का उपयोग करने पर भी ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही अब बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर ₹100 का अर्थदंड लगेगा। बता दें कि आप यदि आप इन नियमो का पालन नहीं करते हैं।

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वहीं गलती से ट्राफिक पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो आपको भारी अर्थदंड भरना पड़ सकता है। गौरतलब है कि सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है। इतना ही अब यदि आप हद से ज्यादा तेज गति से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाते हैं तो इसमें भी आपको ₹1000 का अर्थदंड देना होगा।

Madhya Pradesh Helmet Rule

इतना ही नहीं बार-बार इस तरह के नियमों को तोड़ने पर आपका अर्थदंड बढ़ता चला जाएगा। इतना ही नहीं अब आपका लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 9 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्तुत किए किया जाना है इतना ही नहीं जिस तरह से अर्थदंड की दरों में संशोधन किया गया है उस पर कार्य चल रहा है। यानी अब समझा जा सकता है यातायात को लेकर मध्यप्रदेश का भी ज्यादा सख्त होने वाला है।

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सरकार द्वारा पहले भी इस पर विचार किया जा चुका है लेकिन आप से सहमति नहीं बनने के चलते यहां अटक गया था लेकिन अब एक बार फिर इस पर कार्य चल रहा है। ऐसे में आने वाली 9 तारीख को यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है तो नए पर भी लागू कर दिए जाएंगे, और मध्यप्रदेश में इन नियमों का कड़ाई से पालन होता हुआ देखने को मिलेगा।