टैक्स भरने वाले भूलकर भी नहीं करें ये गलतियां, वरना इनकम टैक्स विभाग घर भेज देगा नोटिस, जानें नए नियम

अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि टैक्स भरते समय कुछ गलती की वजह से बड़ी परेशानी हो जाती है। ऐसे में आपकी एक गलती की वजह से आपके घर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। इसलिए वित्तीय लेनदेन पर सरकार अपनी पैनी नजर रखती है। यदि आप एक लिमिट से अधिक केस का लेनदेन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है। असल में इनकम टैक्स विभाग को मिस यू ऑल फ्रेंड बैंक ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्टर के पास अगर कोई बड़े कैश ट्रांजैक्शन करता है तो जानकारी देना अनिवार्य है।

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एक गलती पर विभाग भेजेगा नोटिस

इस समय लोग इनकम टैक्स भरते हैं इसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स जाता है तो आपको इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो बड़े परेशानी में पड़ सकते हैं। यदि आप डिजिटल की बजाय कैश ट्रांजैक्शन अधिक करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ऐसे कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिससे आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी हैं जिससे आप इनकम टैक्स का नोटिस आने से बच सकते हैं।

इस तरह की गलती करने से बचें

अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अधिकतर बड़ी मात्रा में कैश लेनदेन करने से सतर्क रहें। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष में 1000000 से अधिक निवेश करने पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा एफडी में कैश डिपॉजिट में अगर 1 साल में 1000000 से अधिक पैसे जमा करते हैं तो भी इनकम टैक्स विभाग की नज़रें आप पर रहती है ।इसलिए इन पैसों के जरिए की जानकारी आपसे विभाग द्वारा मांगी जा सकती है। आप डिजिटल तरीके से ही पैसों को एफडी में जमा करें, ताकि इनकम टैक्स विभाग के पास आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

क्रेडिट कार्ड का भुगतान

अगर आप 3000000 या उससे अधिक की कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो भी आपको विभाग को जानकारी देना अनिवार्य है। आयकर विभाग इसके बारे में आप से पूछताछ कर सकता है। इसलिए इस केश के शार्ट की भी जानकारी आप से ली जा सकती है। भूलकर भी अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान केस में नहीं करना चाहिए ।अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड का बिल 100000 से अधिक केस में करते हैं तो आयकर विभाग आप से पूछताछ कर सकता है। 1000000 से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान किस में करते हैं तो आपको इसका जरिया भी बताना होगा।

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