पुराने वाहन मालिकों की बल्ले बल्ले, अब महज 500 रुपये खर्च कर जमकर चलाएं वाहन, नहीं रोकेगी पुलिस
अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल पुराने कार मालिकों को अब परिवहन विभाग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। जिन लोगों के पास अब पुरानी कार है उन्हें नए नियम के तहत परिवहन विभाग की तरफ से केवल 500 रुपये के प्रमाण पत्र बनवाने के बाद वाहन चलाने की मंजूरी दी है। ऐसा करने से लाखों वाहन चालकों को इसका फायदा होगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है।
अब 500 रुपये में चला सकेंगे वाहन
दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और पुरानी वाहनों की स्पीड को लेकर इन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब परिवहन विभाग की तरफ से दिल्ली वासियों को राहत दी गई है। दरअसल सरकार ने स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 500 रुपये शुल्क रखा है। अभी तक वाहन मालिकों को 3500 से 4000 रुपये का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब इसमें काम चल जाएगा। इस तरह के नियम बनने से लाखों वाहन मालिकों को फायदा मिलेगा। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से लोक अदालत के जरिए स्पीड ड्राइविंग का भुगतान करने की अपील की है।
कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए ये नियम
दरअसल परिवहन विभाग के द्वारा मोटर रूल एक्ट निकाला गया है। जिससे वाहन चालकों के पास स्पीड गवर्नर होना जरूरी है। इसका सर्टिफिकेट महज 500 रुपये में बन जाएगा। इसके बाद कार चालक आसानी से अपने वाहन चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक साल 2000 से व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया था जिससे इन वाहनों की गति निर्धारित की गई। ऐसे में अब नियमों में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। जिसके बाद 500 रुपये के सर्टिफिकेट के बाद दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला सकते हैं।
इस आदेश को परिवहन विभाग के उपायुक्त ने जारी करते हुए बस एंड कार कनफेडरेशन ऑफ इंडिया की मोटर व्हीकल एक्ट कमिटी के चेयरमैन सरदार गुरमीत सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों से पत्र के जरिए उस समस्या को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पेश कर रहे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब वाहन मालिकों को फायदा देने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। स्पीड गवर्नर के नाम पर वाहन मालिकों को पैसा बहुत कम देना पड़ेगा जिससे उन्हें काफी लाभ भी मिलेगा।