निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण को लेकर बड़ी खबर, कलेक्टरों-DEO को दिये ये निर्देश

मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से दोबारा स्कूल खोलने को लेकर अभी संशय बना हुआ है इसी बीच अब निजी स्कूलों की नवी मान्यता और नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी कर दी गई है राज्य शिक्षा प्रदेशभर के कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है 3 वर्ष के लिए मान्यता जारी की जाएगी

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दरअसल 2009 के अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए समय सारणी तय करती है इसके साथ ही कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए जिसमें आरटीएमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की बात कही गई है जिसमें 3 वर्ष के लिए मान्यता जारी की जाएगी।

आरटीई के मापदंडों की पूर्ति के लिए स्कूलों में आवश्यक शिक्षा को स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जियो टैग फोटो लेना अनिवार्य कर दी गई है वहीं 2020-21 ऑनलाइन मान्यता मोबाइल ऐप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था की गई इसके अनुसार अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिए जारी की जाने की बात कही गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण 45 दिनों में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया कलेक्टर द्वारा अपीली आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिन बाद होगा।

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