पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर आसमंजस, सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को करेगा सुनवाई
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को वापस करने को लेकर याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। इसकी अगली सुनवाई 19 जनवरी यानी बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगी।
बता दें कि कांग्रेस द्वारा ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव से आरक्षण खत्म कर दिया था। जिसे वापस करने को लेकर शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी। सोमवार को इस याचिका पर हुई सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवराज सरकार के द्वारा प्रदेशभर में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वे कराया जा रहा था। सर्वे कार्य खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया की प्रदेश में 21 हजार 975 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद खाली पड़े है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की पंचायतवार जानकारी जुटा रहा है। इसी के साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिले के कलेक्टरों के द्वारा परिसीमन और वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने के कार्य तेजी से चल रहे है।
वही सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों को उनके वित्तीय अधिकार वापस दे दिए है। सरपंचों के यह अधिकार मिलने के बाद पंचायतों का संचालन करना आसान हो जायेगा। इसमें अब पूर्व सरपंच और सचिव राशियों का आहरण कर पायेंगे। दरअसल मध्यप्रदेश में मार्च 2020 में ही 22 हजार 604 पंचायतों में सरपंच और पंच और 841 जिला और 6 हजार 774 जनपद पंचायत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया था।
कलनाथ ने चुनाव कराने की दी थी चेतावनी
गौरतलब है कि बीते दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2 महीन में चुनाव आयोग और मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी। इसी के साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम देते कहा था कि अगर 2 महीने के अंदर मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे तो कांग्रेस प्रदेशभर में जिला—जिला, गांव—गांव और ब्लॉक—ब्लॉक स्थिर पर धरना प्रदर्शन करेगी।
बहरहाल बुधवार 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ओबीसी आरक्षण की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी।