आरबीआई ग्राहकों को मिली बड़ी राहत, अब सुविधानुसार खुद बदल सकेंगे ​क्रेडिट कार्ड बिल की तारीख, जाने कब लागू होगा नियम

भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए समय-समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है। इस बार आरबीआई की तरफ से क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है वहां अपने क्रेडिट कार्ड में सुविधा अनुसार बिलिंग साइकिल का चुनाव कर पाएंगे। जिसमें उनको एक बार इसमें बदलाव करने का मौका दिया जा रहा है। दरअसल आरबीआई का नया नियम 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इसके अनुसार जिस तारीख को क्रेडिट कार्ड जारी होता है उसी के अनुसार बिलिंग साइकिल भी बैंक निर्धारित करते हैं इसका बदलाव अब ग्राहक आसानी से कर सकते हैं।

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क्रेडिट कार्ड बिल की तारीख बलाव को मिलेगा मौका

एक तरफ आरबीआई की तरफ से ग्राहकों की सुविधा के अनुरूप बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालने की सुविधा दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अब क्रेडिट कार्ड वाले ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल की तारीख में बदलाव करने का मौका दिया जा रहा है। दरअसल जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं वहां अपनी सुविधा के अनुसार खुद इसमें बदलाव कर सकता है। जानकारी के अनुसार इससे पहले आरबीआई बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने के साथ ही अन्य सुविधा शुरू करने से मना कर चुके हैं। वहीं इसका पालन नहीं करने पर जुर्माने की राशि भी देना पड़ती थी।

डराने-धमकाने पर होगी ये कार्रवाई

आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के अनुसार इन नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि जिस व्यक्ति के नाम से क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। आरबीआई ओंबुद्समैन से शिकायत कर सकता है जिसके बाद इनकी तरफ से जुर्माने की राशि तय की जाती है इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई एजेंट के रूप में काम करता है और दूसरा व्यक्ति ग्राहकों से बकाए की वसूली करने के लिए डराते धमकाते है या परेशान करता है तो उसके खिलाफ भी दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानिए कौन करेगा क्रेडिट कार्ड का कारोबार

आरबीआई की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किया है। उसके अनुसार 100 करोड़ रुपए की नेटवर्क वाले कमर्शियल बैंक स्वर्ण रूप से क्रेडिट कार्ड का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ गठजोड़ कर ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बैंकों को भी अपने प्रायोजक अन्य बैंकों के साथ जोड़कर क्रेडिट कार्ड का काम करने की अनुमति है। आरबीआई की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एनबीएफसी बिना उसकी मंजूरी की क्रेडिट कार्ड का कारोबार नहीं कर सकेंगे।

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