मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए खुश खबरी, शिवराज सरकार की बड़ी तैया​री, इन्हें मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश में 2016 से अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति बंद हो गई थी लेकिन एक बार फिर शिवराज सरकार ने इसे शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। जेल विभाग में भी उच्च पद पर पदोन्नति देने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसमें जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी गई है जिसके मुताबिक अब अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी जायेगी।

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बता दें कि इस मामले में बीच का रास्ता निकालते हुए शिवराज सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों को लाभ देने की कोशिश की है ।सबसे पहले इसे गृह विभाग में लागू किया गया था लेकिन अब इसे जेल विभाग में लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अन्य विभागों में लागू करने के संबंध में भी जल्द शिवराज सरकार फैसला ले सकती है।

इन पदों पर होगी पदोन्नति

अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का कहना की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब जेल विभाग में रिक्त पद भरने के लिए सहायक और उप अधीक्षक को प्रभारी बनाया जा सकेगा। पहरी को प्रभारी मुख्य पहरी मुख्य पहरी को प्रभारी प्रमुख और मुख्य पहरी को प्रमुख मुख्य पहरी को सहायक अधीक्षक जेल के रूप में उच्च पद पर पदोन्नति के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

बता दें कि अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि प्रभार देने के साथ ही अधिकारियों को वर्दी के अलावा अधिकार का उपयोग करने की भी पात्रता रहेगी। उच्च पद के प्रभाव पर कार्य करने के दौरान उन्हें अतिरिक्त वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा।

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