गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कर्मचारियों के पदोन्नति आरक्षण पर क्या बोले सुने

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है नरोत्तम मिश्रा ने कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कहा कि इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। दरअसल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को फैसला करेगी इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों के साथ 90 प्रतिशत सहमति हो चुकी है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन को भी कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत पूर्ण सहमति बनाने के निर्देश दिए है।

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सुप्रीम कोर्ट लेगा इस पर अंतिम निर्णय

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मामले को लेकर 24 फरवरी को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि एसीएस सामान्य प्रशासन विनोद कुमार को कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर पूर्ण सहमति बनाने के निर्देश दिए है।

5 दिन डे विक का कोई औचित्य नहीं

इसके साथ की कुछ दिनों पहले तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर 5 दिन काम और 5 दिन डे विक देने की बात कही थी, इसको लेकर भी गृहमंत्री ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि इसका कोई औचित्य ही नहीं निकला है। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 5 दिन वर्किंग और 2 दिन का अवकाश चला आ रहा है।

वहीं गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में गठित मंत्री समूह की बैठक में कहा दोनों संगठन अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत कर चर्चा करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 और नवीन पदोन्नति नियम 2021 के बिंदुओं के आधार पर इसका निर्णय लेने के बाद ही आरक्षण दिया जायेगा। वहीं अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही लेगा।

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