सड़क पर वाहन चलाना है तो हो जाएं सावधान!, इन वाहनों को आगे निकलने का दे रास्ता, नहीं तो लग जायेगा 10 हजार का जुर्माना

वाहन चलाते समय हमें कई तरह के नियमों को ध्यान में रखना पढ़ता है। अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो चालान कट सकता है। इतना ही नहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों को जेल भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं जिसकी वजह से काफी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपको भी यातायात के कुछ नियमों के बारे में नहीं पता है तो हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर इन नियमों का पालन आप नहीं करेंगे तो आप पर 10000 का चालान हो सकता है।

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इन वाहनों को देना होगा रास्ता

दरअसल यातायात से जुड़े कई तरह के नियम होते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ऐसे में अब आपको इसी से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें आपको इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी वाहन ट्रैफिक में उलझ जाते है इसलिए अगर आपको कोई इमरजेंसी वाहन आते दिखाई दे तो तुरंत उन्हें आगे निकलने के लिए रास्ता दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपको नियमों का उल्लंघन पाए जाने के मामले में जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इस धारा के तहत देना होगा इतना जुर्माना

कई बार होता है कि इमरजेंसी वाहन फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस जैसे वाहन इमरजेंसी में जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है ऐसे में इन वाहनों को रास्ता देना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर वाहन चालकों के खिलाफ 10000 का चालान काटा जा सकता है। संशोधित एमबी अधिनियम की धारा 194 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। इस धारा में सड़क पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस या कोई भी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को रास्ता जरूर दे नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अभी तक देखा जाता है कि सड़क पर घूम रहे कई वाहन इमरजेंसी वाहनों को साइड नहीं देते हैं। जिसकी वजह से कई बार हॉर्न बजाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन वाहनों को रास्ता नहीं देते है। ऐसे में कई बार विवाद की स्थिति भी खड़ी हो जाती है और आपातकालीन वाहनों को गंतव्य स्थल तक पहुंचने में देरी हो जाती है। ऐसे में अब इनकी सुरक्षा के लिए इस तरह का प्रावधान निकाला हैं जिससे अगर कोई भी निजी वाहन इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है।

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