कार-बाइक चलाते समय ईयरफोन सुनते समय सावधान, यातायात पुलिस बना देगी इतना मोटा चालान, जानिए क्या कहता है नियम

देश की सड़कों पर वाहन चलाने वालों के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है बिना डॉक्यूमेंट या लाइसेंस के अलावा हेलमेट के पाए जाते हैं तो यातायात पुलिस के द्वारा चालान बना दिया जाता है। लेकिन ट्रैफिक के ऐसे भी कई नियम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम बाइक या कार चलाते समय कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पालन हर किसी को करना होता है। अक्सर देखा जाता है कि अगर फोन पर हम बात कर रहे हैं और ट्रैफिक जवान ने रोक लिया तो तुरंत चालान बना दिया जाता है। इस बारे में सभी को पता है ,लेकिन क्या आपको ब्लूटूथ इयरफोन के जरिए फोन सुन कर बात करते हुए नियमों के बारे में पता है चलिए बताते हैं।

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ब्लूटूथ हैंड फोन लगाने पर चालान कटेगा या नहीं

अक्सर जब हम सड़क पर निकलते हैं तो कई कार और बाइक चालक कान में ब्लूटूथ और एयर फोन लगाए हुए ड्राइव करते नजर आ जाते हैं, लेकिन क्या आपको इसके नियम के बारे में भी पता है कई लोगों को लगता है ऐसा करने से चालान नहीं कटेगा ।दरअसल ट्रैफिक नियम में साफ लिखा है फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय नहीं कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों की मोटर व्हीकल एक्ट में ब्लूटूथ हैंड फोन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग.अलग तरह की बातें बताई गई है थोड़ी रिसर्च करने पर हमें बेंगलुरू ट्रेफिक पुलिस की वेबसाइट पर इससे जुड़ा एक नियम मिला है जिसमें साफ लिखा गया है मोबाइल फोंस के अलावा ईयर फोन और ब्लूटूथ हैंडसेट का उपयोग करने पर आपका चालान काट सकता है।

यातायात पुलिस बनाएगी इतने का चालान

इस वेबसाइट पर लिखा है… ना केवल मोबाइल फोन का उपयोग करना यहां तक की ड्राइविंग करते समय हैंड्स फ्री उपकरणों ब्लूटूथ हैंडसेट व अन्य चीजों का इस्तेमाल करना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आपको केवल नेविगेशन के उद्देश्य से ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति है धारा 184 एमबी अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन चलाते या सवारी करते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता है। तीन पहिया वाहन के लिए 1500 रुपए, एलएमबी के लिए 1500 रुपए और अन्य वाहनों के लिए 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और दूसरे अपराध के बाद 10000 रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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