मध्यप्रदेश की सड़क पर बिना हेलमेट बाइक चलाना पड़ेगा महंगा, यातायात पुलिस 250 नहीं अब कटेगी इतना मोटा चालान

मध्य प्रदेश की सड़क पर अब वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। अब यहां बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लगातार मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी नियम निकाला गया ।ऐसे में अगर बिना हेलमेट के कोई वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ 250 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

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250 नहीं 500 रुपए का कटेगा चालान

सरकार की तरफ से यातायात के कई नियम बनाएं। ऐसे में अब सरकार की तरफ से 1000 रुपए जुर्माने की दर तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश में लागू करते हुए जुर्माने की दर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में 2015 के पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपए उसके बाद 250 रुपए किए गए थे, लेकिन अब इसमें और अधिक चालान वसूली का निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी कि अब बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी।

इन 3 मंत्रियों ने रखी अपनी राय

दरअसल मध्यप्रदेश में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना बढ़ाए जाने को लेकर 3 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन पर अध्ययन किया गया। इसके बाद सरकार ने गठित मंत्रिमंडल की समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया से चर्चा की। हालांकि अभी तक इन तीनों मंत्रियों की राय है कि आम जनता को किसानों से जुड़े मामले में जुर्माना कम रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जुर्माने की दरें बढ़ाई जाएगी।

अगर मध्य प्रदेश की सड़क को बिना हेलमेट के कोई पाया जाता है तो जुर्माना दोगुना करने पर सहमति जताई। इस मामले को मंत्रिमंडल के सहमति के बाद कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। शमन शुल्क की दरों में संशोधन किया जाना है। शिवराज सरकार ने अन्य राज्य में लागू मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन कर लिया है। खास बात यह है कि अगले साल चुनावी वर्ष होने की वजह से नफा नुकसान भी देखना जरूरी था। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है परिवहन विभाग के संशोधित प्रस्ताव पर कैबिनेट को अंतिम फैसला लेना है।

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