स्कूल-कॉलेज में हिजाब मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, इन्होंने किया फैसले का स्वागत

स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने का मामला कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश में भी गरमाया था। जिसमें शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों में हिजाब बैन करने का बयान दिया था, हालांकि बाद में वहां अपने बयान से पलट गए थे। इसी बीच अब मंगलवार को हिजाब को लेकर लगाई गई याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है की स्टूडेंट स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते और हिजाब पहनने की इजाजत स्कूल कॉलेजों में नहीं दी जा सकती है।

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हाईकोर्ट ने 8 याचिकाओं को किया खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने हिजाब पहनने की इजाजत देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मंगलवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा स्कूल कॉलेजों में जो ड्रेस कोड तय किया गया है उसे ही स्टूडेंट को पहनना होगा।

फैसले से पहले लगाई गई थी धारा 144

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन और जस्टिस कृष्ण एस दिक्षित इन 3 मेंबर वाली बेंच ने सुनवाई की। जिसमें शिवराज सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से मना कर दिया है। जिसमें स्कूल यूनिफार्म को जरूरी बताया है। इस फैसले के पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिसमें शिवामोगा, बेलगांव दावणगेरे हासन, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू की गई थी। इतना ही नहीं शिवामोगा में तो स्कूल कॉलेज बंद करने के साथ ही जजों के आवासों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई थी।

इन लोगों ने फैसले का किया स्वागत

दरअसल कर्नाटक की सरकार के द्वारा 5 जिलों में धारा 144 लागू की गई थी। इसमें जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगाई गई। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का केंद्रीय मंत्री पहलाद जोशी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा के स्टूडेंट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही होना चाहिए। इसके साथ ही वुमन पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य शाइस्ता अंबर ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहां स्कूल और कॉलेजों में जो ड्रेस कोड है उसका ही उपयोग जाये।

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