सहारा इंडिया के चेयरमैन पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सुब्रत राय के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, इन 3 राज्यों को भेजी प्रति

सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ बिहार की पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन इसके बावजूद वहां अदालत में पेश नहीं हुए है। इसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक्शन लिया है। वहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद सुब्रत राय के गिरफ्तारी वारंट की प्रति बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस के प्रमुखों को भेज दी गई है।

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13 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए भेजा था समन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में लोगों का पेशा नहीं देने वाली सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय को कोर्ट ने 13 मई को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन शुक्रवार को सुब्रत राय कोर्ट में पेश नहीं हुआ जिसके बाद पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। चिटफंड कंपनी सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उसे पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

2 हजार निवेशकों ने लगाई थी याचिका

गौरतलब है कि सहारा इंडिया ग्रुप ने कई लोगों को पैसा लगाने के लिए लालच दिया था। इसके बाद कई लोगों ने इसमें पैसा लगाया, लेकिन मैच्योरिटी की अवधि पूरी होने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं आया तो 2 हजार से अधिक निवेशकों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुब्रत राय के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगा दी। इसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनवाई की गई है। कोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दिया और ना ही कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद अब पटना हाई कोर्ट की बेंच ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

कोर्ट ने सुब्रत राय से मांगा था ये जवाब

वहीं सहारा में निवेश करने वालों का आरोप है कि मैच्योरिटी की अवधि बीत जाने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर मामले की पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। पटना कोर्ट ने सुब्रत राय को पेश होने के साथ ही यह भी बताने को कहा था कि कंपनी निवेशकों का पैसा कैसे लौट आएगी। इसकी रूपरेखा बताएं लेकिन किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया तो अब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके साथ ही इस गिरफ्तारी वारंट को 3 राज्यों के पुलिस महानिदेशक को भेज दिया जाएगा।

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