मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चों के बैग का वजन होगा कम, 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी, इतना रख सकेंगे वजन

मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की पीठ पर रखे बैग के वजन को कम करने के लिए अब शिवराज सरकार कटिबद्ध है। दरअसल सरकार की तरफ से अब कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षा संचालन की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए यह निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके तहत अब सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी पीठ पर रखे बैग में ज्यादा वजन नहीं ले जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से ’स्कूल बैग पॉलिसी 2020’ के अंतर्गत बच्चों के बैग हल्के करने का प्रयास किया गया है।

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छात्रों के बैग का इतना कम होगा वजह

मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा संचालन में इसमें बताया कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के बैग का वजन 1. 6 न्यूनतम से 4.5 अधिकतम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बच्चों के बैग में वजन पाया जाता है तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की शुरुआत

छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश में भी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की शुरुआत हो गई है। इसके तहत अब कोई भी सरकारी पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपनी पीठ पर बंधे बैग में ज्यादा वजन नहीं ले जा पाएंगे। अगर स्कूल में उन्हें ज्यादा भजन पीठ पर लाने के लिए विवश किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की तरफ से अब इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

अभी तक देखा जाता है कि बच्चे अपने बैग में अपने वजन से अधिक वजन ले जाते हैं। ऐसे में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बच्चों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार की तरफ से उनके बैग को हल्का करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि अगर अब इसी बीच सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ शिवराज सरकार सख्ती भी दिखाएगी।

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