ट्रेन टिकट की टेंशन होगी खत्म, अब दूसरे व्यक्ति के टिकट पर करें यात्रा, जानिए नियम

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के अनुरूप कई तरह के बदलाव करता रहता है। ऐसे में एक बार फिर यात्रियों की सुविधा के अनुरूप बदलाव किया है। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और आपके पास कंफर्म रिजर्वेशन टिकट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास परिवार में किसी दूसरे सदस्य के कंफर्म टिकट है, लेकिन वहां किसी वजह से यात्रा पर नहीं जा पा रहा है तो उस टिकट पर भी यात्रा की जा सकती है। इससे दो फायदे होंगे आप यात्रा कर सकेंगे और टिकट कैंसिल कराने का चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा।

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कंफर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल

रेलवे यात्रियों के सामने अक्सर कई तरह की समस्या आती है। टिकट बुक करने के बाद वह यात्रा नहीं कर पाते ऐसे में या तो उन्हें टिकट कैंसिल कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को यात्रा पर भेजना होता है। इस समय देखा जाता है कि कंफर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के अनुरूप इस तरह के नियम बनाए गए जिससे यात्री दूसरे के कंफर्म टिकट पर यात्रा कर सकते हैं।

दूसरे के टिकट पर इस तरह करे यात्रा

अगर आपने कंफर्म टिकट बना लिया है और आपको यात्रा पर नहीं जाना है तो आप अपनी टिकट दूसरे को दे सकते हैं या फिर कई बार होता है किसी व्यक्ति ने कंफर्म टिकट तो ले लिया है, लेकिन वहां किसी कारणवश यात्रा पर नहीं जा रहा है तो उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। कंफर्म टिकट अपने परिवार की किसी दूसरे सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, बेटी बेटा, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट भेजना होगी जिस पर यात्री का नाम काटकर उसके सदस्य का नाम डाल सकें।

कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है। ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले उसे रिक्वेस्ट भेजना हो तो उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर टिकट कर दिया जाएगा। शादी में जाने वाले लोगों के सामने कई तरह की परिस्थितियां सामने आती है। ऐसे में पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना जरूरी है। सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। यहीं सुविधा एनसीसी कैडेट्स को भी मिलती है।

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