बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, कंपनी ने लगाई अधिकतम छूट सीमा पर रोक, अब ऐसे करें भुगतान
मध्यप्रदेश में बिजली वक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी ने बिजली बिल में मिलने वाली छूट को बंद करने की घोषणा कर दी है जिसकी वजह से अब उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़ने वाला है। बिजली बिल ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ताओं के लिए 0.5 प्रतिशत छूट निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने 16 जिलों में इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए थे लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है।
उपभोक्ताओं को बिल में नहीं मिलेगी छूट
बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद निम्न दाब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर छूट दी जा रही थी इसके संबंध में राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर समेत 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसमें उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल जमा करने पर 0.5% की छूट दी जा रही थी जिसमें बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को 5 रुपए से अधिकतम 20 रुपए तक की छूट मिलती थी, लेकिन अप्रैल में जारी किए गए नए निर्देशों के बाद अब बकाया बिल पर 0.5% की छूट मिलेगी । वहीं इसमें अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगा ये लाभ
नए आदेश के मुताबिक 4000 से अधिक कैशलेस बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक छूट मिल सकेगी। अगर कोई उपभोक्ता 5000 का बिल भुगतान करता है तो 25 रुपए, 50000 का भुगतान करता है तो 250 रुपए वहीं एक लाख से अधिक एलटी बिजली बिल कैशलेस भुगतान पर 500 रुपए तक की छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही उच्च दाब उपभोक्ताओं को प्रतिबल कैशलेस भुगतान पर 100 रुपए से लेकर 1000 तक की छूट दी जा रही है।
बिजली वितरण कंपनी के प्रबंधक संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बिजली बिल भरने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी उपभोक्ता कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन, नेटबैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन के माध्यम से बिल का भुगतान कर सकते हैं। 30 अप्रैल यानी शनिवार को बिजली बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे।