ट्रैफिक कॉस्टेबल नहीं निकाल सकता है गाड़ी की हवा और चाबी, अगर ऐसा करें तो तुरंत करें ये काम, जानिए नए नियम

इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक रूल का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार होता है कि हम जब जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं तो कई गलतियां हो जाती है। जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं इस समय कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना भूल जाए या फिर बाइक पर हेलमेट पहनना भूल जाए तो ऐसे में कई बार हमारा चालान कट जाता है। इतना ही नहीं गाड़ी की लाइट और हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी यह ड्राइवर की गलती मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इस गलती पर ट्रैफिक कांस्टेबल आपका चालान काट दें। अगर ट्रैफिक कांस्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकालता है तो कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके बारे में आप को जानना जरूरी है।

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ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं काट सकता चालान

दरअसल ट्रैफिक के कई नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना सभी को होता है, लेकिन अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत एएसआई स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वायरलेसन पर आपका चालान काट सकता है। एसआई, इंस्पेक्टर, एएसआई को सपोर्ट साइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। इन्हें किसी भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं वहीं गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते है। वहीं आपसे गलत तरीके से बात भी नहीं कर सकते है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान करें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

रखना होगा इन बातों का ध्यान

ट्रैफिक के कई नियम होते हैं जोकि कई लोगों को नहीं पता होते हैं। ऐसे में आपको कुछ नियमों के बारे में बता देते हैं। कई बार होता है कि आपका चालान बिना बुक या फिर ई चालान मशीन के काट दिया जाता है, लेकिन इसके नियम भी आपको बता देते हैं। अगर इनके पास इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं है तो आपका चालान नहीं काट सकते है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस जवान का यूनिफॉर्म में होना जरूरी है। इसके अलावा पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल आप पर सिर्फ 100 रुपये का ही फाइन कर सकता है। इससे अधिक का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई कर सकता है। यानी यह 100 रुपये से अधिक का चालान नहीं ले सकते है।

ये दस्तावेज होना जरूरी

अगर कोई ट्रैफिक कांस्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है तो इस समय वीडियो बना ले। उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी सीनियर अधिकारी को को दिखा कर उसकी शिकायत कर सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी होना जरूरी है। इसके अलावा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटो कॉपी भी रखना जरूरी है।

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