सड़क पर वाहन चलाने वाले हो जाए सावधान! हेलमेट पहनने पर भी यातायात पुलिस काटेगी 2 हजार का चालान, जानें नया नियम

सड़क पर कार चालक और बाइक सवारों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जेब पर बड़ा बोझ डाल सकती है। ट्रेफिक के कई नियम बनते हैं जिसका पालन हर किसी को करना होता है। ऐसे में अब ट्रैफिक के कुछ नए नियम बनाए गए हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आपका हॉर्न बजाने का 12000 रुपये का चालान कट सकता है। इतना ही नहीं अगर आपने सही से हेलमेट भी नहीं पहना है तो भी आपको चालान भरना पड़ेगा।

google news

इन नियमों को करना होगा पालन

दरअसल अगर आप सड़क पर कार और टू व्हीलर चला रहे हैं तो इसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। कुछ नियम कार में सीट बेल्ट से लगाने से लेकर गाड़ी के पूरे कागज होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि आपने सीट बेल्ट या फिर बाइक पर हेलमेट और पूरे कागजात कंप्लीट है तो भी आपका चालान काट सकता है। इसके भी कुछ नियम बनाए गए हैंए लेकिन अब ट्रैफिक के कुछ नए नियम बताने जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी में प्रेशर हार्न का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जाता है।

जानिए हॉर्न बजाने के नियम

इस समय सड़कों पर दौड़ने वाली चार पहिया वाहन या फिर दो पहिया वाहन में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह प्रेशर हॉर्न लगा है तो आपको ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट नियम 39ध्192 के अनुसार प्रेशर हॉर्न बजाने पर ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेगी और सीधे 10000 रुपये का चालान काट सकती है। इसके अलावा सड़क पर कई ऐसे एरिया भी होते हैं जिन्हें साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन एरिया में साइन बोर्ड भी लगाया गया है जिससे आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं ।अगर बोर्ड को पढ़ने में चूक गए 2000 रुपये का चालान किया जाएगा।

हेलमेट से सं​बंधित नियम भी जानें

अब आपको हेलमेट से जुड़े कुछ नियम भी बता देते हैं। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो उसके लिए तो आपका चालान कटेगा ही लेकिन यदि आपने हेलमेट पहने या फिर हेलमेट की गुणवत्ता से कोई समझौता किया तो इस दशा में भी आपका चालान कट सकता है ।मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय चालक ने हेलमेट की स्ट्रिप को सही नहीं बांधा तो यह नियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है ।ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट 194डी के अनुसार इस दशा में चालक के खिलाफ 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

google news