मध्यप्रदेश में बिना हेलमेट के ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, इन कर्मचारियों को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

Helmet in Office : मध्यप्रदेश में दो पहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लिए हेलमेट पूरी तरह से अनिवार्य हो गया है। अगर अब बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए जाते हैं तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जबलपुर से एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर इलैया राजा टी ने सभी विभागों के जिला प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिया है। अपने कार्यालय में प्रदर्शित सभी कर्मचारियों को बाइक चलाने के दौरान हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की सलाह दी है।

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कर्मचारियों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा प्रवेश

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें बताया कि हेलमेट नहीं पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। संबंधित कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं और हेलमेट लगाने की अनिवार्यता एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यालय परिसर में बैनर और फ्लेक्स भी लगा दिए हैं। ऐसे में अगर आप कोई बिना हेलमेट के मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन कर्मचारियों को करना होगा पालन

उच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में बाइक और कार सवारों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे। दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। शासकीय व अर्ध शासकीय एवं प्राइवेट कार्यालय में सभी कर्मचारियों को दो पहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। कलेक्टर ने सभी विभागों के कर्मचारियों को बिना हेलमेट के बाइक चलाने के दौरान चालन बनाने के निर्देश दिए हैं।

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उच्च न्यायालय के द्वारा निकाले गए आदेश के बाद अब प्रदेश भर में बाइक सवारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर में इस तरह के लिए गए सख्त निर्देश के बाद बाइक सवार सरकारी कर्मचारियों में काफी जागरुकता देखी जा रही है। बिना हेलमेट के वहां अब अपने ऑफिस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

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