अब सड़क पर गाड़ी धीमी चलाना भी पड़ेगा महंगा, ट्रैफिक पुलिस काटेगी 2 हजार का चालान, जानिए नया आदेश

सरकार की तरफ से यातायात नियम बनाए गए हैं जिसका पालन सभी को करना होता है। अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसी बीच अब सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक देखा जाता है कि तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब अगर कोई गाड़ी को धीमी चलाते पाया गया तो उसके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह नियम दिल्ली मेरठ हाईवे पर लागू किया गया है जिसमें अगर कोई धीमी गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा।

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इन नियमों को पालन करना होगा जरूरी

दरअसल सरकार की तरफ से यातायात के कई नियम बनाए जाते हैं, लेकिन इस नियम में कुछ अलग ही आदेश दिए गए हैं जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति धीमी गाड़ी चलाते पाया जाता है तो उसके खिलाफ 2000 रुपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि दिल्ली—मेरठ हाईवे पर एक्सप्रेस पेपर चिपयालाना रेलवे ओवर ब्रिज बन कर तैयार हो जाने के बाद ओवरटेक की वजह से गति सीमा का पालन नहीं करने पर 500 से 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि इससे सड़क हादसे कम होंगे और ओवरटेक करते समय गाड़ी धीमी चलाना सामने आया है।

इस वजह से सरकार ने बनाए ये नियम

इस समय देखा जाता है कि वाहन चालक ओवरटेक करने की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने हाथ से की वजह ओवरटेक करना ही बताई है। इस आदेश में बताया गया कि ज्यादातर घटनाएं ओवरटेक करने के दौरान होती है ।इसमें बड़ी वजह ओवरटेक करते समय गाड़ी धीमी चलाना सामने आई है। एनएचआई व एक्सपर्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि अधिक हादसे ओवरटेकिंग की वजह से हो रहे हैं जिसकी वजह से पीछे आने वाले वाहनों को ओवरटेकिंग का रास्ता नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से कई बार जाम की स्थिति भी पैदा होती है। ऐसे में सरकार ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।

नियम यह कहता है कि एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी चलाने के दौरान ओवरटेक करते समय आपको बीच में लेन में आना होगा। जिससे पीछे से आ रही गाड़ियां बिना रुकावट के ओवरटेक कर सके। मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड 100 किमी और बस की 80 की भी निर्धारित कर दी गई है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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