मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस भर्ती प्रक्रिया को किया निरस्त, अब ऐसे मिलेगी परीक्षा शुल्क वापस

मध्यप्रदेश में होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आकस्मिक निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। शनिवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है जिसमें बताया कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। वहीं जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए शुल्क जमा की थी उन्हें एमपी ऑनलाइन से वापस कर दी जाएगी। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट आकस्मिक निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर परीक्षा की निरस्त

मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि धोबी, माली, रसोईया, वाहन चालक समेत कई पदों पर भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने परीक्षा निरस्त की अधिसूचना 3 मार्च को जारी की गई थी। इसमें रसोईया, धोबी ,माली समेत कई कर्मचारियों की परीक्षा होने वाली थी जिसमें उम्मीदवारों ने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया था।

जून 2020 में भर्ती अधिसूचना की थी जारी

वहीं भर्ती की अधिसूचना 2020 में जारी की गई थी और यहां अखबारों के माध्यम से 15-21 जून 2020 में प्रकाशित की गई थी ।जिसमें कई उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आमंत्रित किया था जिसमें कई युवाओं ने ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन अब इस परीक्षा को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

वहीं परीक्षा के निरस्त होने के बाद उम्मीदवारों को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जितनी फीस से उन्होंने आवेदन किया था वहां फिर उन्हें वापस कर दी जाएगी। इसकी जानकारी भी अधिसूचना में दे दी गई है । हाल ही में परीक्षा निरस्त होने के बाद परीक्षार्थियों में निराशा जरूर देखी जा रही है।

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