मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों को मिली बड़ी राहत, इस तारीख तक तैयार कर भेजना होगा प्रपोजल, आदेश जारी कर दी ये जानकारी

राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बुधवार को प्रदेश के निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल विभाग ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजने की तारीख आगे बढ़ा दी है। जिससे प्रदेश भर के सभी निजी स्कूलों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब निजी स्कूल 15 मई तक फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज सकता है, हालांकि नियम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया ।है पहले के नियम के तहत ही अब उन्हें प्रपोजल तैयार कर भेजना होगा।

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15 मई तक करना होगा ये काम

राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बुधवार को प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के हित में बड़ा फैसला लिया है। स्कूलों को 15 मई तक फीस प्रपोजल तैयार कर भेजना होगा। इस बारे में राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की तारीख को अब आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत शासकीय स्कूलों के लिए फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करेंगे।

बता दें किइसके पहले निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर भेजने की तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की थी ।इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए है। वहीं इस बार नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसी नियम के अनुसार निजी स्कूलों को फीस प्रपोजल तैयार कर भेजना होगा।

वहीं 16 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। इसमें आरटीई पोर्टल पर एक मॉडल तैयार किया गया जो मॉडल 15 मई तक क्रियाशील रहेगा जिसमें निजी स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन ऑप्शन को चुनकर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर पाएगा। बता दें कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के छात्र 2020-21 और सत्र 2021—22 की फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

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