डेबिट-क्रेडिट कार्ड रखने वालों की बल्ले-बल्ले, 1 जुलाई से लागू होगा ये नया नियम

अगर आपके पास भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं और इसके माध्यम से आप शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 जुलाई से क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकन नियम बदलने जा रही है ।जिसके तहत अब व्यापारी अपने सरवर पर ग्राहकों का कार्ड डाटा स्टोर नहीं कर सकेंगे। बता दें कि 1 जनवरी 2022 से देशभर में काट टोकन नियम अपनाने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन 6 महीने के लिए अभी से बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आगामी 1 जुलाई से यह नियम लागू हो जाएगा।

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दरअसल वर्तमान में देखा जाता है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड हर किसी के पास होता है, लेकिन इनकी जानकारी अब सार्वजनिक होती जा रही है। ऐसे में इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने जानकारी सार्वजनिक होने को लेकर सुरक्षा प्रदान की है। अब नया नियम लागू करने जा रहे हैं। जिससे ऑनलाइन व्यापारियों को ग्राहकों का डाटा स्टोर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि अब कस्टमर के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर सीबीबी कार्ड एक्सपायरी डेट और अन्य संवेदनशील जानकारी स्टोर नहीं कर सकेंगे। हालांकि कार्ड टोकना इजेशन सिस्टम का अनिवार्य रखा गया।

इस तरह के नियम में किये बदलाव

अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। इस समय अगर आप का तो करना ट्रांजैक्शन के लिए सहमत है तो पहले की तरह सिर्फ केवल सीबीबी या अन्य टाइमपास पट डालना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो करना ट्रांजैक्शन प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होने पर यह चुनाव हमेशा ग्राहकों का होगा ।आरबीआई द्वारा लागू की जा रही टोकन प्रणाली पूरी तरह से फ्री रहेगी। इसके लिए किसी भी तरह से ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह सिर्फ ग्राहकों के कार्ड की सुरक्षा को लेकर बनाए गए हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग के समय ग्राहक अपने कार्ड का पूरा विवरण जैसे नाम कार्ड नंबर सीवीवी और कार्ड की वैधता दर्ज करनी होगी। कई बार होता है कि ग्राहक के ना चाहने पर भी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उसके कार्ड की डिटेल वहां से हो जाती है। ऐसे में यह नियम लागू होने के बाद ग्राहकों का अपना डाटा सिक्योर रखने में सहायता मिलेगी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी के शिकार ग्राहक नहीं होंगे।

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