मध्यप्रदेश रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी, 1 अगस्त से लागू हो रहा ये नया नियम, इस तरह बचेंगे पैसे

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और ट्रेन में खाना या अन्य खाने.पीने की चीजों को लेते हैं तो आपको अब ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अब रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले वेंडरों को ऑनलाइन पेमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा वेंडर पानी की बोतल को एमआरपी से अधिक मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। अगर 20 रुपये की पानी की बोतल है तो वहां यात्रियों को 15 रुपयें में मिल जाएगी। वहीं पूरी सब्जी के लिए 15 रुपये से अधिक रुपए नहीं ले पाएंगे।

google news

नियम तोड़ने वालों पर लगेगा इतना जुर्माना

भारतीय रेलवे समय.समय पर यात्रियों की सुविधा के अनुरूप कई तरह के नियमों में बदलाव करती रहती है। ऐसे में अब 1 अगस्त से देशभर के सभी रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग सर्विस को कैशलेस करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब सभी रेलवे स्टेशनों पर खाने.पीने का सामान बेचने वाले वेंडरों को ऑनलाइन पेमेंट की प्रोसेस अपनाना पड़ेगी। इसके अलावा बेंडर खाने पीने की चीजों पर एमआरपी से अधिक मूल्य नहीं ले पाएंगे। इसमें अगर कोई रेलवे के द्वारा बनाए गए इन नियम को तोड़ने की कोशिश करता है तो 10ए000 से लेकर 100000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।

कार्रवाई के साथ लाइसेंस होगा निरस्त

बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा 1 अगस्त से जो नियम लागू होने वाला है। इसके तहत नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर खाने.पीने का सामान बेचने वाले वेंडर अब अधिक रुपए नहीं वसूल पाएंगे ।यात्रियों द्वारा लगातार खाने पीने की चीजों पर अधिक पैसे वसूलने की शिकायत मिलती आ रही है। इसके बाद अब रेलवे की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है ।अब हर वेंडर को अपने सामान की लिस्ट लगाना होगी। अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ता पाया जाता है तो उनके खिलाफ 10000 रुपये से लेकर 100000 रुपये तक के जुर्माने की कार्रवाई के साथ ही उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

1 अगस्त से लागू होंगे ये नियम

रेलवे विक्रेताओं को हर हाल में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक्टिव करना होगा । 1 अगस्त से यह नियम लागू कर दिए जाएंगे। वहीं अगर यात्री की तरफ से खराब और एक्सपायरी खाने की लिखित शिकायत मिली तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।कैशलेस पेमेंट होने से यात्री अपना मनपसंद का खाना सही कीमतों में खरीद सकेंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा।

google news

यात्रियों को प्रोडक्ट का बिल देना अनिवार्य

इसके साथ ही 19 मई को रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी और जोनल रेलवे को इसके निर्देश जारी कर दिए गए थे ।इन्होंने बताया गया था कि अब जो भी यात्री स्टेशन पर कोई खाना सामान खरीदेगा तो बेंडर को कंप्यूटराइज बिल देना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ट्रेनों में नो बिल नो पेमेंट का प्रावधान पहले ही अनिवार्य कर चुका है अब यह व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर लागू होने जा रही है। इसके अलावा विक्रेताओं के पास पीओएस और स्वाइप मशीन होना भी जरूरी है। इसके अलावा फोन में यूपीआई और पेटीएम भी जरूरी है।