बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों की बल्ले बल्ले, आईबीआई ने जारी किया नया आदेश, अब बैंक जबरन नहीं कर सकेंगे लोन की वसूली

अगर आप भी बैंक ग्राहक हैं और बैंक से लोन लेते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बैंकों के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी जबरदस्ती लोन वसूली की जाती है, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है ।ऐसे में अब इन बैंकों के द्वारा किसी भी ग्राहक से लोन की जबरन वसूली नहीं की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इस आदेश में बैंकों को बताया गया। बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को धमकाने प्रताड़ित करने और निजी डेटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने की बात कही है।

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इन बैंक और संस्थानों पर लागू होगा नियम

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से किसी भी विपरीत परिस्थितियों में जबरजस्ती ग्राहकों से बैंक वसूली करने वाले बैंकों के लिए अवैध सर्कुलर जारी कर दिया गया है ।जिसके तहत अब ग्राहकों से लोन की जबरदस्ती वसूली नहीं की जाएगी। आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि बैंक कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं पर रोक लगाएं आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है वहां सभी कमर्शियल बैंक नान बैंक फाइनेंशियल कंपनी ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और ऑल इंडिया फाइनेंसर इंस्टिट्यूट के साथ ही प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लागू किया जा रहा है।

इस तरह आरबीआई ने जारी किए निर्देश

दरअसल बिजनेस न्यूज़ में छपी एक खबर की माने तो आरबीआई ने अपने आदेश में साफ कह दिया है। आपत्तिजनक मैसेज भेजने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की बदनामी करने वाली घटनाओं पर भी बैंक अन्य संस्थान को रोके कुछ महीनों में लोन एप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट की मनमानी और जबरदस्ती ढेरों के मामले सामने आए। अब इस नए सर्कुलर के बाद सुबह 8 से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी के लिए कॉल नहीं किया जाएगा।

आरबीआई की तरफ से सर्कुलर जारी करते हुए सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी बैंक के द्वारा अब लोन वसूली के लिए उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा ।कर्ज वसूली की कोशिशों में मौखिक या शारीरिक कृत्य का इस्तेमाल भी नहीं करें ।आरबीआई ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी तरह कस्टमर की शिकायत सामने आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

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