मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा हटाने के साथ ही सरकार पर ठोका 30 हजार जुर्माना

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीटी नगर में लगाई गई पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लेकर गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को टीटी नगर से हटाए जाने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार और राजधानी भोपाल के नगर निगम पर 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। वहीं इससे पहले 18 जुलाई 2013 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा था कि मनमानी प्रतिमाएं हटाई जाए।

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प्रतिमा हटाने के साथ लगाया 30 हजार का जुर्माना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी भोपाल के टीटी नगर के चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा को हटाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार और राजधानी भोपाल के नगर निगम पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जिसमें 20 हजार कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने होंगे तो वहीं 10,000 जनहित याचिका को याचिकाकर्ताओं को मिलेंगे। इसके साथ ही इन जुर्माने को 30 दिन के अंदर भरने की बात कही गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना

जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता में सुनवाई हुई है। इस मामले में अधिवक्ता सतीश वर्मा ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी गई है। 18 जुलाई को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट मना कर दिया था की मनमानी प्रतिमाएं नहीं लगाई जाये, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिमाएं लगाई गई थी जिसे हटाने के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए है।

बता दें कि टीटी नगर में प्रतिमा लगाए जाने से सड़क और सार्वजनिक सौ का दुरुपयोग हो रहा था। इसके संबंध में याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी इस याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया था किस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा और मनमानी जगह पर प्रतिमा लगाई गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा को हटाने के निर्देश दिए वहीं जुर्माना भी ठोका है।

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