सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा इंडिया को बड़ा झटका, SFIO की इन 9 कंपनियों के खिलाफ जांच रहेगी जारी, निवेशकों को जल्द मिलेगा पैसा!

देश की सबसे बड़ी सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल गुरुवार को सहारा समूह की नौ कंपनियों के खिलाफ एसएफआइओ की जांच रोकने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच रोक लगाने का आदेश दिया गया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसएफआइओ द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों के खिलाफ जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केस में रोक लगाने के लिए फैसला सही नहीं पाया है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें की एसएफआइओ ने सहारा कंपनी के प्रमुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 13 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी जिस पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद सहारा प्रमुख से जुड़ी 9 कंपनी की जांच के लिए ऐसे केस के आदेश के संचालन और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दिए आदेश

दरअसल 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट सहारा समूह की सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनी के खिलाफ जांच की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020 के केंद्र सरकार के जांच के आदेश पर भी रोक लगाई थी। इसी बीच अब एसएफआइओ ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच के लिए एसएफआई के दो आदेशों के संचालन पर भी रोक लगा दी है। हालांकि अब नौ कंपनियों पर जांच होगी और इसके बाद में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें कई निवेशकों के पैसे हैं लेकिन इनके जल्दी पैसे मिलने की उम्मीद है।

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