मध्यप्रदेश में संपत्ति कर जमा करने वालों को बड़ी राहत, शुल्क जमा करने की बढ़ाई तारीख

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने संपत्ति शुल्क जमा करने वाले लोगों को अब बड़ी राहत दी है। दरअसल कोरोना से प्रभावितों के लिए अब संपत्ति शुल्क जमा करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसको लेकर शुक्रवार को ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी गई है। नगरी विकास और आवास विभाग हाउसिंग बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 से कई लोग संपत्ति शुल्क नहीं भर पाए थे ऐसे लोगों को अब राहत दी जा रही है। इन लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भरने का समय और अधिक कर दिया गया है अब यह लोग मार्च तक टैक्स भर सकते हैं।

google news

मध्यप्रदेश के शिवराज सरकार एक के बाद एक प्रस्ताव पारित करने के साथ ही किसानों और अन्य लोगों को राहत दे रही है। अब एक बार फिर शिवराज सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को राहत दी है। नगरीय विकास आवास विभाग ने हाउसिंग बोर्ड में कोविड प्रभावितों के लिए ट्वीट कर जानकारी दी जिसके तहत अब संपत्ति कर भरने वाले लोग 31 मार्च तक अपनी शुल्क भर सकते हैं।

31 मार्च तक उपभोगता भर सकते है संपत्ति शुल्क

वहीं इस मामले को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल बिदिशा मुखर्जी ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कई लोग प्रभावित हुए थे जिसकी वजह से वहां संपत्ति कर नहीं भर पाए थे। ऐसे लोगों के लिए अब संपत्ति शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी है। इसके पहले 1 मई 2020 थी।

सिर्फ इन लोगों को मिलेगा इसका लाभ

इसमें जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल सकता है जिनकी संपत्ति 50 लाख से अधिक ना हो इसके साथ ही इन लोगों से जल्द से जल्द संपत्ति कर भरने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से कई लोग प्रभावित हुए थे ऐसे लोगों को अब राहत दी गई है।

google news