खुशखबरी, कोर्ट के इस आदेश के बाद सूद समेत आपका पूरा पैसा लौटायेगा सहारा इंडिया, जानिए कैसे
सहारा इंडिया को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आपको बहुत जल्द थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसों के भुगतान को लेकर पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में सहारा इंडिया से जानना चाहा की जनता का पैसा कैसे और किस तरह लौटाया जाएगा।
कोर्ट ने 27 अप्रैल तक मांगी ये जानकारी
दरअसल कई दिनों से सहारा इंडिया के खिलाफ केस चल रहा है। सहारा इंडिया ने कई लोगों के पैसे अलग-अलग स्कीमों में हड़प चुका है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने गुरुवार 21 अप्रैल को सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। अगर सारा इंडिया ऐसा नहीं करता तो कोर्ट ने उचित आदेश पारित करने की बात कहीं है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को जानकारी में बताया कि 2000 से अधिक हस्तक्षेप याचिका दायर है, लेकिन सहारा की किसी भी स्कीम की अवधी पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं दिए गए हैं।
पटना हाई कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 27 अप्रैल को की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया ने अलग-अलग स्कीमों के तहत 232.85 लाख निवेशक को 19400.87 करोड रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75514 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड रुपए जुटाए हैं।
वहीं बीते साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल ने निवेशकों से जुटाई गई कुछ राशि रिफंड कर दी थी, लेकिन अभी कुछ और राशि बाकी है जिन्हें वापस नहीं किया गया है।