मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर, 14 मई को बिजली बिल में मिलेगी 30 प्रतिशत की छूट, जानिए वजह
मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि शिवराज सरकार अब इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 30 परसेंट की छूट देने जा रही है। दरअसल शनिवार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें बिजली के बकाया प्रकरणों का निराकरण करने के साथ ही इन्हें बिजली बिल में 30% की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी निराकरण की तैयारी शुरू कर दी है।
हाल ही में बढ़ते बिजली बिल की वजह से आमजनता काफी परेशान है। ऐसे में शिवराज सरकार के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी में लगी है। सरकार के द्वारा महामारी के दौर में जो लोग बिजली बिल नहीं भर पाए थे उनको भी राहत दी गई है। उन लोगों के बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली थी। अब ऐसे में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत का आयोजन मालवा और निवाड़ी समेत कई जगह आयोजित किया जाएगा जिसमें बकाया बिजली बिलों के प्रकरणों पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इसमें फ्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरण की सिविल के मूल राशि प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ब्याज में 7% उपभोक्ताओं को मिलेगी।
14 मई को इन जिलों में आयोजित होगी अदालत
मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिवराज सरकार के द्वारा 30% बिजली बिल में छूट देने की घोषणा की गई थी। 14 मई को भरे जाने वाली बिजली बिल में छूट दी जाएगी। वहीं 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा पुराने बिजली प्रकरणों का 30% छूट की घोषणा की गई है। मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार विशु की माने तो प्रबंध निर्देशक अमित तोमर के निर्देश पर कंपनी द्वारा 455 वितरण केंद्र के माध्यम से लोक अदालत के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं लोक अदालत ने 2003 की धारा 126 और 135 के तहत बिजली चोरी और अनियमितता के प्रकरणों पर समझौता किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रिय लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30% जबकि ब्याज की राशि पर 100% की छूट मिलेगी। वहीं निम्न दाब क्षेत्र के समस्त घरेलू समर्थकों सहित पांच किलो वाट के गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति भारतीय औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट की घोषणा कर दी गई है ।अदालत का आयोजन इंदौर आगर मालवा निमाड़ समय 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालय में लोक अदालत की तैयारी की जा रही है जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।