सुप्रीम कोर्ट से शिवराज सरकार को ​मिली बड़ी जीत, मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव, मिला इतना आरक्षण

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से मामला अटका हुआ था। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर शिवराज सरकार ने फिर से याचिका लगाई थी। इस मामले में बुधवार को शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने आगामी पंचायत और नगरी चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। जिसके तहत अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट से मिली शिवराज सरकार को जीत

दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया था। इसके बाद शिवराज सरकार ने हार नहीं मानी और फिर से याचिका दायर कर दी। इसके बाद इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए फैसला शिवराज सरकार के पाले में सुनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओबीसी आरक्षण के प्रयास आखिरकार सफल हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले नगरी निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाएंगे ।

ओबीसी वर्ग को मिलेगा अब 50 प्रतिशत आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते आगामी समय में होने वाले चुनाव में 50% तक ओबीसी आरक्षण देने का आदेश दिया है। इसको लेकर 1 सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई भी किया जाएगा। वहीं अगले सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। शिवराज सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण पर चुनाव कराने की अनुमति मिलने के बाद काफी खुशी होने के साथ ही तैयारियों में जुट गई है।

ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे अब चुनाव

वहीं इस मामले में एडवोकेट वरुण ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरक्षण जैसी विस्तृत में 50% तक ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर अधिक नहीं होगा। इसके पहले सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दायर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के मध्य प्रदेश सरकार से सारे तथ्यों को सुनने के बाद कुछ और जानकारी मांगी थी। जिसे अब सरकार की तरफ से पेश किया गया है। जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आदेश दे दिया है।

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कांग्रेस ने नेता ने ट्वीट कर लिखी ये बात

वहीं सरकार को ओबीसी आरक्षण पर चुनाव कराने के मिले आदेश के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया है। भारतीय संविधान की जीत हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए विधान के अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पंचायत नगरी निकाय चुनाव में मिलेगा ।

जल्द होगी निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50% तक मिले ओबीसी वर्ग को आरक्षण के बाद जहां एक तरफ शिवराज सरकार में खुशी का माहौल है तो वहीं ओबीसी वर्ग के लोगों में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इसके साथ ही अब बीजेपी के द्वारा आगामी नगरी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है।