केंद्र के आदेश के बाद शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध, देखें सूची

मध्यप्रदेश में अब जल्दी ही सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसको लेकर मध्यप्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें डिस्पोजल आइटम सहित 100 माइक्रोन के कम थिकनेस के बने बैनर पोस्टर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होगा इसके बाद मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग की वस्तुओं का उपयोग करने वालों को कार्रवाई की जायेगी।

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रविवार को इस मामले को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव एए मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी जिसमें 1 जुलाई से प्रदेशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही आयात भंडारण वितरण और विक्रय पर भी प्रतिबंध लागू किया जायेगा। इसके बाद प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे।

इन चीजों पर भी लागू होगा प्रतिबंध

उन्होंने इस मामले में आगे जानकारी देते हुए कहा कि प्लास्टिक बैग सहित ईयर बट में उपयोग होने वाले प्लास्टिक कैंडी स्टिक सहित कई प्लास्टिक से बनी चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही निमंत्रण पत्र कवर करने वाली पैकिंग, सिगरेट पैकेट, पीवीसी के बैनर तले बनने वाली वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाने की जानकारी इस अधिसूचना में जारी की गई है।

प्लास्टिक इंसानों के लिए भी बन रही घातक

गौरतलब है की प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा खराब होता जा रहा है। वहीं प्लास्टिक एक ऐसी चीज जो कई वर्षों तक गलती नहीं है। वहीं इसके खाने से कई जीव जंतु भी मौत के आगोश में समा जाते हैं। इसी को लेकर अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कमर कस ली है और इस तरह का प्रस्ताव 1 जनवरी से पारित कर दिया जाएगा। प्लास्टिक मानव शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है या इंसानों के इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर देता है। इसके साथ ही कैंसर और विकलांगता जैसी बीमारी भी प्लास्टिक की वजह से होती है।

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