उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मप्र में अलर्ट, वाणिज्यिक कर विभाग ने कलेक्टरों को दिए ये निर्देश
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। दरअसल मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आदेश जारी करते हुए यूपी के सीमावर्ती जिलों से समन्वय कर सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक के सभी क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
इन जगहों पर शराब की होगी बिक्री
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने आदेश में बताया गया है कि मतदान केंद्रों के समीप की सभी शराब की बिक्री पर नजर रखी जाए इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर शराब की बिक्री ना हो इस पर भी ध्यान रखा जाए।इसके साथ ही क्लब, रेस्टोरेंट, होटल समेत लाइसेंस शुदा दुकानों पर शराब बिक्री की अनुमति रहेगी।
आदेश का उल्लघंन करने वालों पर होगी कार्रवाई
वहीं वाणिज्यिक कर विभाग ने इस आदेश का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि विभाग ने अपने आदेश में बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति ने इस आदेश का उल्लघंन करते हुए पाया जाता है तो उसे 6 महीने का कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माना अर्थ दंड के रूप में देना होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। जिसमें मतगणना 10 मार्च को होगी वहीं मतदान 10, 14,20, 23 और 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च को संपन्न होंगे। बता दें कि इस मतदान को लेकर यूपी समेत मध्यप्रदेश में भी सुरक्षा बड़ा दी गई है।