वाहन चलाने वाले नाबालिग हो जाये सावधान, अब 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ये है वजह

इस समय ट्रैफिक नियम और सख्त हो गए हैं। कई बार लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसकी वजह से उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है। ऐसे में अगर नाबालिक वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन अब यातायात पुलिस सख्ती से करवा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन पुलिस के अलावा अब कोर्ट भी करवा रहा है। दरअसल हाल ही में 16 साल की उम्र में दो पहिया वाहन चलाने वाले नावालिक को कोर्ट ने 3 साल बाद संशोधित नाबालिक ड्राइविंग नियमों के तहत दंडित किया है।

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कोट ने सुनाई नाबालिक को ये सजा

ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से पालन कराने के लिए ना केवल यातायात पुलिस, ​बल्कि कोर्ट ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। एक युवक जोकि नाबालिक था और वाहन चला रहा था। ऐसे में उस युवक को अब 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया गया है। इसके साथ ही वाहन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन भी आगामी 1 वर्ष के लिए निरस्त किया गया है। कोझिकोड आरटीओ के अनुसार यह फैसला उन नाबालिगों की आंख खोलने के लिए है जो मोटर वाहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हैं।

नियमों का उल्लघंन करने पर मिलेगी ये सजा

इस समय देखा जाता है कि सड़कों पर बिना लाइसेंस के कई नाबालिग बच्चे ड्राइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। माता-पिता भी लाइसेंस प्राप्त करने से पहले ही अपने नाबालिग बच्चों को ड्राइविंग करते हुए गर्व करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि ट्रैफिक के नियम काफी सख्त हैं। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो अब उन्हें काफी हर्जाना भरना पड़ सकता है ।अधिनियम में यह नया खंड 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। जिसके तहत कम उम्र में ड्राइविंग करते हुए पाए जाने पर नए प्रावधानों को शामिल कर लिया गया है। अगर कोई नाबालिक बहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो अपराध के मामले में अभिभावकों या वाहन मालिकों को दोषी माना जाएगा ।इसके अलावा पंजीकरण रद्द करने के साथ ही 25000 का जुर्माना और 3 साल की कैद भी हो जाएगी।

दरअसल जिस मामले की हम बात कर रहे हैं। वहां करीब 3 साल पुराना है। जब वट्टाकिनार का रहने वाला 16 साल का एक नाबालिक जोकि वाहन चला रहा था ।इसके बाद अधिकारियों ने कालीकट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के पास उसे रोका। कोझीकोड सड़क परिवहन अधिकारी पीआर सुमेश ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा अधिनियम में संशोधन के बाद से पिछले 3 वर्षों में ऐसा अनुकरण फैसला नहीं देखा है ।वास्तव में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सभी बाइक सवारों को लिए यह एक सबक से कम नहीं है। 25 साल की उम्र तक लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही अब उसके वाहन के रजिस्ट्रेशन को भी निरस्त कर दिया गया है।

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