गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जारी की गाइडलाइन, छात्रों के प्रवेश पर रोक, इन नियमों का करना होगा पालन

26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही इन्हें स्कूलों में भी ध्वजारोहण के लिए बुलाने पर पाबंदी लगा दी है। इसी बीच रविवार को गणतंत्र दिवस को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, विभाग अध्यक्ष और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए है।

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विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर कक्षा 1 से दसवीं तक के बच्चों को स्कूल में नहीं आने पर प्रतिबंध लगाया था इसके साथ ही स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर यह फैसला लिया था, अब सामान्य प्रशासन ने भी गाइडलाइन के अनुसार ध्वजारोहण करने के निर्देश जारी किए है।

इन नियमों के तहत होगा ध्वजारोहण

बता दे कि इस समय मध्य प्रदेश में महामारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे है जिसके चलते शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। स्कूलों को तो पहले ही शिवराज सरकार बंद कर चुकी है अब कोरोना गाइडलाइन के तहत ध्वजारोहण को लेकर भी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा रूपरेखा तैयार कर ली गई है जिसमें बताया गया है कि कार्यक्रम स्थलों पर चिकित्सा की व्यवस्था रखने के साथ ही शारीरिक दूरी मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर का उपयोग करने की बात कही गई है।

इस गाइडलाइन का करना होगा पालन

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी की गई रूपरेखा में बताया गया कि जिला मुख्यालय में सिर्फ परेड का आयोजन होगा। स्काउट गाइड, एनएसएस इसमें भाग नहीं लेंगे। नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम में अध्यक्ष द्वारा ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों जवाबदेही रहेगी जिसमें गाइडलाइन के अनुसार ही ध्वजारोहण करने की बात कही है। इसके साथ ही अगर कार्यक्रम में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई है।

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